प्रदेश फीचर्ड महाराष्ट्र

मुम्बई में पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरी, विक्रेताओं में रोष

pataka- firecrackers
पटखा

मुम्बई: मुम्बई पुलिस ने दीपावली के अवसर पर शहर में बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पटाखा फोड़ने पर भी पाबंदी है। इससे पटाखा विक्रेताओं में नाराजगी फैल गई है। पटाखा विक्रेताओं ने कहा कि कोरोना पाबंदियां हटने के करीब दो साल बाद उत्साह के साथ त्योहार मनाए जा रहे हैं। लेकिन, पुलिस का दीपावली के संदर्भ में जारी नियम लोगों का उत्साह व खुशियां कम करने वाला है।

ये भी पढ़ें..खड़गे को धांधली करके कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जिताया गया: अमित...

मुम्बई पुलिस उपायुक्त (अभियान) संजय लाटकर ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मुम्बई की सड़कों पर बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है। पटाखों की बिक्री, प्रदर्शन, स्थानांतरण, परिवहन पर पुलिस ने रोक लगा दी है। पटाखों को अवैध रूप से बेचते समय पूर्ण सावधानी नहीं बरती जाती है, जो सार्वजनिक स्थानों पर खतरा पैदा कर सकता है या पटाखों से आग के लगने का खतरा है। इसीलिए मुम्बई में बगैर लाइसेंस पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही माहुल टर्मिनल एरिया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बीडीयू प्लॉट एरिया, स्पेशल ऑयल रिफाइनरी एरिया के 15 से 50 एकड़ एरिया में रॉकेट या पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि यह आदेश 14 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। पुलिस के आदेश में कहा गया है कि बिना लाइसेंस वाले पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुम्बई पुलिस के इस आदेश से कुछ पटाखा विक्रेताओं में नाराजगी है। इनका कहना है कि कोरोना पाबंदियों के चलते पहले ही दो साल से कारोबार ठप है। वहीं, इस साल दीपावली बिना किसी रोक-टोक के मनाई जा रही है। मुम्बई पुलिस के नए आदेश के चलते पटाखा बिक्री पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)