उन्नाव: उत्तर प्रदेश सरकार ने नए राशन कार्ड अथवा पुराने राशन कार्ड में संशोधन व नए यूनिट जोड़ने के लिए अलग-अलग फार्म निर्धारित किये हैं। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन होगी। पूरी प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण कराने तथा लोगों को जल्द से जल्द नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनने वाले राशनकार्ड महिला मुखिया के नाम से ही बनाए जा रहे हैं। पूर्व की व्यवस्था के तहत यदि किसी महिला मुखिया की मौत हो जाती थी तो उसका पूरा कार्ड निरस्त कराना पड़ता था। फिर नए से सिरे से नई महिला के नाम से आवेदन कराना पड़ता था। अब इसमें बदलाव किया गया है।
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मुखिया की मृत्यु होने पर कार्ड में नाम बदलने के लिए अब राशनकार्ड को निरस्त नहीं कराना पड़ेगा। निर्धारित प्रारूप का फार्म भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने पर पूर्ति निरीक्षक अपनी लॉगिन आईडी पर इसे सही करके डीएसओ के लॉगिन पर भेज देगा। यही नहीं कार्ड की किसी यूनिट के दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए भी कार्ड को रद्द नहीं कराना पड़ेगा। पोर्टबिलिटी व्यवस्था से यूनिट का स्थानांतरण भी आसानी से हो जाएगा।
ऑनलाइन करते समय मोबाइल पर आएगा पासवर्ड
नए राशनकार्ड बनवाने, नाम हटवाने आदि के लिए आवेदक को निकाय और पूर्ति विभाग से नि:शुल्क मिलने वाले निर्धारित फार्म भरकर जनसेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। आवेदन करते समय आधार आधारित ओटीपी मोबाइल पर भेजा जाएगा। आवेदक जिला व तहसील आपूर्ति कार्यालय में आफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इन आफलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों को आनलाइन करने की जिम्मेदारी पूर्ति निरीक्षक की होगी।
क्या बोले अधिकारी
जिला पूर्ति अधिकारी रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि नया शासनादेश जारी हो गया है। ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन करने के बाद जिम्मेदार छह दिन के अंदर पूर्ति निरीक्षक के लॉगिन आईडी पर अपनी आख्या भेजेंगे। पूर्ति निरीक्षक अगले दो दिन के अंदर उन्हें आवेदन भेजेंगे। वह भी दो से तीन दिन में आवेदन को फाइनल कर देंगे। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक के डिजिटल हस्ताक्षर से तीन दिन के अंदर कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
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