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अनलॉक-4.0 : गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, मेट्रो सहित इन्हें मिली राहत

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नई दिल्लीः गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय व रेल मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद चरणबद्ध तरीके से 7 सितम्बर से देश भर की मेट्रो सेवाएं शर्तों के साथ बहाल होंगी। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 22 मार्च से ही मेट्रो सेवाएं बंद हैं। साथ ही 21 सितम्बर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है। हालांकि, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितम्बर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी भी बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। स्कूली छात्रों को क्लास अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह स्टूडेंट्स की मर्जी पर है कि वे जाना चाहते हैं या नहीं।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि कि राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितम्बर तक बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग को इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग, टेली-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं। ये स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्कूल आ सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि 30 सितम्बर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे लेकिन 21 सितम्बर से ओपन एयर थिएटर खुल सकेंगे।

मेट्रो चलाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से 7 सितम्बर से अपना परिचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है। ​अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद ​दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन​ ने एक बयान में कहा है कि गृह मंत्रालय के ​दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो 7 ​सितम्बर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगा। मेट्रो पर विस्तृत ​दिशा-निर्देश जारी होने के बाद आम जनता द्वारा मेट्रो के​ इस्तेमाल ​किये जाने के बारे में अलग से गाइडलाइंस​ जारी की जाएंगी।आइए जानते हैं कि मेट्रो के साथ अनलॉक-4 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।

ये सब खुल जाएगा 7 ​सितम्बर से मेट्रो सेवाओं को गाइलाइंस के साथ मंजूरी। 21 ​सितम्बर से सामाजिक​, शैक्षणिक​, खेल​, मनोरंजन​, सांस्कृतिक​, धार्मिक​, राजनैतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। सौ लोगों तक के साथ होने वाले कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य। 21 ​सितम्बर से ओपन एयर थि​एटर को अनुमति। 21 ​​​सितम्बर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत। 21 ​​​सितम्बर से टीचर्स से सलाह लेने के लिए ​कंटेनमेंट जोन ​से बाहर के 9वीं से 12वीं तक के छात्र ​स्कूल जा सकेंगे। 21 ​​सितम्बर ​​से पोस्ट ग्रेजुएशन के ​​स्टूडेंट्स और पीएचडी के ​स्टूडेंट्स ​के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे।

ये सब अभी बंद रहेंगे कंटेनमेंट जोन्स में 30 ​सितम्बर ​​तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं। सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क​, स्वीमिंग पूल​, ​अंत​र​राष्ट्रीय उड़ानें।​​ ​