ऊना (Una): माता चिंतपूर्णी नववर्ष मेला 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक मनाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ऊना राघव शर्मा ने इस दो दिवसीय मेला को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
डीएम ने मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करने के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया।
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध
जिलाधिकारी ने कहा कि मेले के दौरान जिले में विधि-व्यवस्था कर्मियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राघव शर्मा ने कहा कि नववर्ष मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर ट्रस्ट को छोड़कर अन्य लोगों द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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पॉलिथीन का उपयोग वर्जित
डीएम ने कहा कि ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे आदि लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति यह सामान अपने साथ लाता है तो उसे पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर जमा कराना होगा, साथ ही इस दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
सड़क किनारे नहीं लगा सकेंगे लंगर
जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क के किनारे और खुले में 300 मीटर के दायरे में लंगर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की अनुमति से ही लंगर लगाया जा सकता है और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पटाखे फोड़ने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि मेला अवधि के दौरान चिंतपूर्णी आने वाले श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
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