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समीर वानखेड़े की बढ़ सकती हैं मुसीबतें, आर्यन खान व अन्य की गिरफ्तारी पर बाॅम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

Mumbai: Aryan Khan arrives at the NCB office to mark his attendance in a drugs case in Mumbai on Friday November 19,2021.(Photo: Sanjay Tiwari/IANS)

मुंबईः कार्डिलिया द इम्प्रेस क्रूज शिप पर हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान और अन्य की गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। साथ ही क्रूज शिप पर छापे मारने वाली नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की कार्यशैली पर भी हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। हाईकोर्ट के इन सवालों से एनसीबी की मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ सकती हैं।

हाईकोर्ट ने ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान, अरबाज मर्चंट और मुनमुन धामेचा को 28 अक्टूबर को सशर्त जमानत दी थी। इस मामले में दिया गया निर्णय जस्टिस नितिन सांबरे ने आज सार्वजनिक किया। जस्टिस सांबरे ने कहा कि मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चंट और मुनमुन धामेचा के पास कमर्शियल क्वांटिटी नहीं पाई गई थी। इस मामले के अन्य आरोपितों के साथ इन तीनों के संबंध के कोई सबूत एनसीबी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी थी। एनसीबी इन तीनों के ड्रग्स सेवन के सबूत भी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी थी। इसलिए एनसीबी की यह कार्रवाई कानूनी दायरे में ही नहीं बैठती है। हाई कोर्ट के इस सवाल से समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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उल्लेखनीय है कि मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप पर समीर वानखेड़े के नेतृत्व वाली एनसीबी टीम ने दो एवं तीन अक्टूबर की दरमियानी रात को छापा मारा था। एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चंट, मुनमुन धामेचा सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने एक-एक कर इस मामले में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले के गवाह प्रभाकर सैल ने इस पूरे मामले में डील होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ड्रग्स पार्टी मामले की जांच दिल्ली एनसीबी की एसआईटी को सौंप दिया गया।

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