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सरकार का बड़ा फैसलाः अब तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य

रांचीः झारखंड के शहरों में सिगरेट, जर्दा, पान मसाला, तंबाकू-खैनी या किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। यही नहीं जिन दुकानों में तंबाकू वाले उत्पाद बिकेंगे, वहां टॉफी, कैंडी, बिस्किट, चाय, क...