Swati Maliwal Case, नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (AAP) की महासचिव स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर कथित हमलों के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कात्यायनी शर्मा कंडवाल ने अपने कक्ष में मालीवाल का बयान दर्ज किया। CRPC की धारा 164 के तहत, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास बयान या कबूलनामे को रिकॉर्ड करने का अधिकार है।
स्वाति मालीवाल ने दर्ज कराया बयान
मालीवाल (Swati Maliwal ) के बयान दर्ज करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार देर रात धारा 323, 354, 506, और 509 के तहत दर्ज की। इसके बाद एम्स में उनकी मेडिकल जांच भी हुई। दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि जब वह मुख्यमंत्री के आवास कक्ष में प्रतीक्षा कर रही थीं, तब उनके निजी सचिव विभव कुमार आए और बिना किसी उकसावे के उन्हें उकसाया और उनके पेट पर हमला कर दिया। किया। मुक्के भी मारे।
सोमवार को अर्थशास्त्री (उत्तर) मनोज कुमार मीना ने बताया कि सुबह 9.34 बजे सिविल लायंस स्टेशन पर एक रजिस्ट्री कॉल आई, जिसमें अर्थशास्त्री ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के पीएस विभव कुमार के आधिकारिक आवास पर सीएम के पीएस विभव कुमार ने अपने कर्मचारियों को रखा है।
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विभव कुमार को महिला आयोग ने किया तलब
उधर विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने शुक्रवार सुबह 11 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया है। जबकि केजरीवाल गुरुवार को समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप सांसद संजय सिंह ने जवाब दिया कि उनकी पार्टी पहले ही इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है।