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बीएमसी को झटका, कंगना रनौत के बंगले पर तोड़फोड़ को हाईकोर्ट ने ठहराया गलत

Bollywood actress Kangna Ranaut calls on Himachal Pradesh Chief Minister Jai Ram Thakur

मुंबईः फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल बंगले पर मुंबई नगर निगम की ओर से की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है। हाईकोर्ट ने मुंबई नगर निगम को नुकसान की भरपाई करने के लिए मूल्यांकन करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ट्वीट को भी गलत बताते हुए आगे इस तरह के ट्वीट न करने की भी सलाह दी है।

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत के बीच हुए ट्वीट वार के बाद मुंबई नगर निगम ने कंगना रनौत के पाली हिल स्थित बंगले पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। इसके विरोध में कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने हाईकोर्ट में बंगले पर हुए नुकसान के लिए दो करोड़ रुपये नुकसान भरपाई देने की मांग की थी। इसी मामले पर शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश शाहरुख काथावाला व रियाझ छागला ने कहा कि कंगना रनौत का बंगला नया नहीं, पुराना था। इस बंगले पर मुंबई नगर निगम की ओर से जारी की गई कार्रवाई की नोटिस भी गलत थी। हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के बंगले पर हुई तोड़ फोड़ कार्रवाई के दौरान हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त करने का आदेश भी जारी किया है। मुंबई नगर निगम को इसकी विस्तृत रिपोर्ट मार्च 2021 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश जारी किया है।

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कंगना रनौत ने ट्वीट कर हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत बताया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय से साबित हो गया कि मुंबई नगर निगम की कार्रवाई गलत थी। इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बोलना चाहिए था लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक इस मामले पर एक शब्द भी नहीं बोले हैं। इससे साबित हो जाता है कि राज्य सरकार बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है।