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Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 8 जनवरी तक बढ़ी अंतरिम जमानत

Satyendar Jain's health deteriorated in Tihar Jail
Satyendar Jain Money Laundering Case, नई दिल्लीः दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन (Satyendra Jain) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 08 जनवरी तक बढ़ा दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश जारी किया। बता दें कि इससे पहले अंतरिम जमानत 05 जनवरी तक बढ़ाई गई थी, लेकिन बाद में वकील के अनुरोध के बाद अंतरिम जमानत 08 जनवरी तक बढ़ा दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 08 जनवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज मामले को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना स्वास्थ्य कारणों से दिवाली के बाद सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। जस्टिस बोपन्ना ने अपने संदेश में कहा कि उनके द्वारा सुने गए मामलों को आंशिक सुनवाई की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में इसे उनकी बेंच की जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया।

ईडी ने की जमानत रद्द करने की मांग

ईडी ने 19 अक्टूबर को कहा था कि जैन का इलाज हिरासत में भी किया जा सकता है। इसलिए जमानत रद्द की जाए। 24 जुलाई को कोर्ट ने जैन को दी गई अंतरिम जमानत एक महीने के लिए बढ़ा दी थी। 10 जुलाई को कोर्ट ने अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया था। इससे पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। ये भी पढ़ें..Ayodhya: चिट फंड कंपनियों से पैसा न मिलने पर आक्रोश, धरना प्रदर्शन

ईडी ने 23 मई 2022 को किया था गिरफ्तार

ईडी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जैन को जमानत दी गई तो मामले के गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। सत्येन्द्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। जैन को जमानत के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट भी पास करना होगा। 17 नवंबर 2022 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने 30 मई 2022 को सत्येन्द्र जैन को गिरफ्तार किया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)