
मुंबई : मुंबई के बहुचर्चित पत्राचाल घोटाले में विशेष कोर्ट ने सोमवार को शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक कस्टडी 5 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने न्यायिक कस्टडी में घर का खाना और दवा देने का आदेश पूर्ववत जारी रखने का भी आदेश दिया।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने गोरेगांव पत्राचाल प्रोजेक्ट में 1039.79 करोड़ रुपये के घोटाले मनी लॉड्रिंग एंगल से जांच करते हुए 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। विशेष कोर्ट ने एक अगस्त को संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी कस्टडी में भेजा था। इसके बाद 4 अगस्त को फिर से विशेष कोर्ट ने उन्हें 8 अगस्त तक ईडी कस्टडी में भेज दिया था। ईडी ने संजय राउत की न्यायिक कस्टडी समाप्त होने के बाद जेजे अस्पताल में मेडिकल जांच कोर्ट में पेश की।
संजय राउत के वकील अशोक मुंदरगी ने कहा कि अब जांच में कुछ नहीं बचा है, इसलिए राउत को न्यायिक कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हालही में 3 जगह छापा मारा गया और नए सबूत मिले हैं। साथ ही अभी तक संजय राउत की पत्नी के बैंक खाते आए पैसे और अलीबाग में ली गई जमीन के संबंध में जांच पूरी नहीं हुई है। इसलिए राउत का न्यायिक कस्टडी में रहना जरूरी है। इसके बाद विशेष कोर्ट ने संजय राउत को 14 दिनों तक अर्थात 5 सितंबर तक के लिए न्यायिक कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।
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