
समस्तीपुरः बिहार के समस्तीपुर जिले डीएम ने बड़ी कार्यवाई करते हुए 12 चौकीदारों को निलंबित कर दिया है। बीते एक अक्टूबर से दिनांक 20 नवंबर 2021 तक किए गए महत्वपूर्ण अभियोग प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित थाना अध्यक्षों एवं ओपी अध्यक्षों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में 12 चौकीदारों द्वारा शराब से संबंधित सूचना, आसूचना नहीं देने, मद्य निषेध कार्य में लापरवाही के आरोप उन्हें निलंबित किया गया है।
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दरअसल चौकीदारों को शराब एवं अन्य सूचना-आसूचना देने के लिए जिम्मेवारी दी गई थी। परंतु इनके द्वारा शराब एवं अन्य सूचन-आसूचना नहीं दी गई।इस संबंध में चौकीदारों को किसी भी प्रकार की गतिविधि की सूचना थाना अध्यक्ष तथा वरीय पदाधिकारी को देने के लिए निर्देशित किया गया था। परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो स्पष्ट रूप से कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता का परिचारक है।
बिहार राज में पूर्ण शराब बंदी लागू करने के उद्देश्य से बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में शराब एवं अन्य निर्दिष्ट मादक पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण, क्रय विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चौकीदारों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में अवैध शराब का उपयोग होने से संबंधी सूचना नहीं दी गई अथवा सूचना छुपाई गई। निलंबन अवधि में चौकीदारों का मुख्यालय थाना निर्धारित किया गया है।
निलंबित चौकीदार
राजेंद्र प्रसाद, वारिसनगर,जीतेंद्र राम, वारिसनगर ,लाल मोहम्मद, मथुरापुर ओपी , विजन पासवान, कल्याणपुर , रामचंद्र दास, रोसड़ा,गौतम कुमार, रोसड़ा ,परमानंद पासवान, मोहनपुर ओपी ,लालू देवी, मुफस्सिल ,पंचू मियां, मुफस्सिल ,मोती पासवान, मुफस्सिल ,अरुण कुमार, हलई ओपी और बैजू पासवान पटोरी प्रमुख हैं।
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