नई दिल्लीः दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने शाहाबाद डेयरी में 16 साल की लड़की साक्षी की हत्या (sakshi murder case) के आरोपित साहिल के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज ऋचा गुसाईं सोलंकी ने आरोप तय करने पर 20 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया। आज सुनवाई के दौरान आरोपित साहिल को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराई गई।
28 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। 640 पेजों की इस चार्जशीट में साहिल (sakshi murder case) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 354ए, 509 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 का आरोपित बनाया गया है। इसके अलावा साहिल पर एससी-एसटी एक्ट की धारा-3(2)(वी) भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 29 मई को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक साहिल ने साक्षी पर चाकू से बीस से ज्यादा वार किए। इसके बाद साहिल ने साक्षी के सर को पत्थर से कुचल दिया।
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घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो में साहिल को चाकू से हमला करते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के वक्त सड़क पर करीब सात-आठ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक साक्षी और साहिल दोस्त थे। 28 मई को उनके बीच बहस हुई थी। घटना वाले दिन साक्षी किसी के जन्मदिन में शामिल होने जा रही थी, जहां रास्ते में साहिल ने उस पर हमला कर दिया। साक्षी के पिता की सूचना पर शाहबाद डेयरी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी।
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