नई दिल्ली: दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद गुरुवार को GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया गया। दिल्ली में अब बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के प्रवेश और गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक सहित कई सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।
लगातार बढ़ रही चिंता
GRAP के तहत कार्रवाई करने के लिए गठित उप-समिति ने गुरुवार को अपनी बैठक में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ आईएमआई और आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक पूर्वानुमानों की व्यापक समीक्षा की। उप-समिति ने पाया कि दिल्ली का औसत AQI तेजी से बढ़ा और शाम 5 बजे तक 402 दर्ज किया गया। इसके और बढ़ने की उम्मीद है।
उप-समिति ने लिया निर्णय
वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उप-समिति ने निर्णय लिया कि GRAP के चरण III 'गंभीर वायु गुणवत्ता (401-450 के बीच दिल्ली AQI)' के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाई की जाएगी। इसे पहले से लागू चरण I और II की कार्रवाइयों के अलावा, एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा तत्काल प्रभाव से उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए।
इन कामों पर लगेगा प्रतिबंध
इस दौरान धूल पैदा करने वाली और वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। इसमें बोरिंग एवं ड्रिलिंग कार्य सहित खुदाई एवं भराई हेतु मिट्टी का कार्य नहीं किया जा सकेगा। फैब्रिकेशन और वेल्डिंग संचालन सहित सभी संरचनात्मक निर्माण कार्य और विध्वंस कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। परियोजना स्थलों के अंदर या बाहर कहीं भी निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग नहीं होगी। पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग आदि का काम करता है। सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य जिसमें फुटपाथ और रास्ते और सेंट्रल वर्ज आदि को पक्का करना शामिल है। स्टोन क्रशर के संचालन को रोकने सहित एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को रोकें।
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यह दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकारें (एनसीआर और जीएनसीटीडी में) पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने पर निर्णय ले सकती हैं। संस्थान लोगों को घर से काम करने की अनुमति दे सकते हैं।
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