नई दिल्लीः आयकर विभाग (Income tax department) ने करदाताओं को टीडीएस कटौती से बचने के लिए 31 मई तक स्थायी खाता संख्या ( PAN) को आधार से लिंक करने की सलाह दी है। विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आयकर विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि स्रोत पर कर कटौती (TDS) से बचने के लिए केवल एक दिन बचा है। ऐसे में करदाताओं को 31 मई से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से लिंक कर लेना चाहिए।
पिछले महीन जारी किया था सर्कुलर
आयकर अधिनियम के अनुसार, यदि पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो लागू दर से दोगुना टीडीएस काटना आवश्यक है। हालांकि, आयकर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि आपका पैन 31 मई की नियत तारीख तक आधार से लिंक है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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क्या है टीडीएस
स्रोत पर कर कटौती (TDS) आयकर का एक हिस्सा है। दरअसल, किसी व्यक्ति की आय के स्रोत पर वसूला जाने वाला कर TDS कहलाता है। TDS अलग-अलग तरह के आय स्रोतों जैसे सैलरी, किसी निवेश पर मिलने वाला ब्याज या कमीशन आदि पर काटा जाता है। सरकार TDS के ज़रिए टैक्स वसूलती है। हालाँकि, यह हर आय और लेन-देन पर लागू नहीं होता। आयकर विभाग द्वारा TDS काटने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं।
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