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इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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imran-khan इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को 13 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया है। इससे पहले इमरान खान तोशखाना मामले में वारंट के बावजूद मंगलवार को एक बार फिर जिला अदालत में पेश नहीं हुए। ऐसा चौथी बार हुआ है जब पूर्व प्रधानमंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद की जिला अदालत में पेश हुए इमरान खान के वकील शेर अफजाल मारवात और कहा कि इमरान वजीराबाद हमले के बाद से अस्वस्थ हैं। वह आने में अक्षम हैं। ये भी पढ़ें..विनाशकारी भूकंप से तुर्किये को 100 अरब डॉलर का हुआ नुकसान, 45,000 से ज्यादा लोगों की गई जान वकील ने अदालत से मामले में सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की कोई तिथि देने का अनुरोध किया। सोमवार को इमरान की पार्टी पीटीआइ ने इस्लामाबाद जिला और सत्र अदालत में पेश नहीं होने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस्लामाबाद सत्र अदालत ने 28 फरवरी को 70 वर्षीय इमरान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। यह वारंट उस तोशखाना मामले में जारी किया गया है, जिसमें इमरान ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विदेशी सरकारों से मिले उपहारों को अपने पास रख लिया या उन्हें नियम विरुद्ध तरीके से बेच दिया। नियमत: ये उपहार सरकारी संपत्ति होते हैं, जिन पर व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं होता है। इमरान खान ने मंगलवार को ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुआई वाली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध कुल 76 मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। इसके पीछे शहबाज सरकार का हाथ है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)