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PAFF: आतंकवाद पर मोदी सरकार का वार, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पर लगाया बैन

TRF owns three terrorists killed by forces in Kashmir.

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (PAFF) और उसके सभी रूपों तथा फ्रंट संगठन को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए बैन लगा दिया है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी आउटफिट के रूप में जाना जाता है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर शुक्रवार को एक अधिसूचना भी जारी की है।

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गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (PAFF) वर्ष 2019 में जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी आउटफिट के रूप में उभरा है। मंत्रालय ने बताया कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) लगातार भारतीय सुरक्षा बलों, राजनैतिक नेताओं, जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले अन्य राज्यों के लोगों के लिए चेतावनी जारी करता है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) अन्य संगठनों के साथ भारत में जम्मू-कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी कृत्यों को करने के लिए पूर्व सक्रिय रूप से भौतिक रूप में और सोशल मीडिया पर षडयंत्र करने में भी संलिप्त है।

गृह मंत्रालय ने बताया कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) अन्य संगठनों के साथ बंदूक, गोला बारूद और विस्फोटकों को चलाने के लिए भर्ती तथा प्रशिक्षण के प्रयोजन से प्रभावनीय युवाओं को अतिवादी बनाने में लगा हुआ है। यही वजह है कि केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (PAFF) आतंकवाद में है और इसने भारत में आतंकवाद के अनेक कृत्यों को किया है और उनमें भाग लिया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उसे आतंकी संगठन घोषित किया और इस पर बैन लगा दिया था।

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