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दिल्ली आबकारी घोटाला में अरुण पिल्लई की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, पढ़ें पूरी खबर

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नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी अरुण पिल्लई की स्वास्थ्य के आधार पर दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने अंतरिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 जून को करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने ईडी को पिल्लई के स्वास्थ्य के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जमानत के लिए दिया ये हवाला

पिल्लई ने पीठ में दर्द का हवाला देते हुए आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी है। याचिका में कहा गया है कि केरल के एक आयुर्वेदिक क्लीनिक ने उन्हें 21 दिनों तक पंचकर्म थेरेपी कराने की सलाह दी है। इस थेरेपी के बाद उन्हें आराम करने की भी जरूरत होगी। ईडी ने इस मामले में 6 मार्च 2023 को अरुण पिल्लई को गिरफ्तार किया था। पिल्लई पर एक अन्य आरोपी समीर महेंद्रू से रिश्वत की रकम वसूल कर अन्य आरोपियों को देने का आरोप है। ईडी ने इस मामले में दायर पूरक चार्जशीट में अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है। 

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चार्जशीट में कही गई ये बात

चार्जशीट में कहा गया है कि पिल्लई ने जांच के दौरान झूठा बयान दिया। अरुण पिल्लई ने सबूत नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। उसने दो साल में पांच मोबाइल फोन नष्ट किए। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान अरुण पिल्लई घोटाले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन पेश नहीं कर सका। अरुण पिल्लई के पास जो फोन थे, उनमें लोगों से बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे साफ पता चलता है कि सबूत नष्ट करने में अरुण पिल्लई की अहम भूमिका थी।

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