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श्री चिंतपूर्णी मंदिर में लगेगा नवरात्र मेला, ऊना में 15 से 25 अक्टूबर तक धारा 144 लागू

Navratri fair will be held in Shri Chintpurni temple, Section 144 imposed in Una from 15 to 25 October
ऊना: जिला दंडाधिकारी ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर (Mata Chintpurni Mandir) में नवरात्र मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों द्वारा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा, साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये भी पढ़ें..Himachal: स्वां व ब्यास नदी पर बनेंगे दो पुल, 154.25 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत

सड़क किनारे लंगर लगाने पर प्रतिबंध

जिला दंडाधिकारी ने कहा कि खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। मेलावधि के दौरान पर्ची काउंटर पर पंजीकरण के बिना माता श्री चिंतपूर्णी (Mata Chintpurni Mandir) के दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।

भिक्षावृत्ति पर रहेगी नजर: एडीएम

असूज नवरात्र मेला को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एडीएम अंब विवेक महाजन ने जानकारी दी कि मेले के दौरान भिक्षावृत्ति पर नजर रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन किया जाएगा। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)