नैनीतालः हाल ही में नैनीताल के खनस्यूं थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के लापता होने के पांच दिन बाद उसका शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिला था। इस मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बताया कि मृतिका के 16 वर्षीय छोटे भाई ने अपने से दोगुने उम्र के युवक के साथ प्रेम संबंध की भनक लगने पर अपनी एक साल बड़ी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सह आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल मंगलवार को इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रह्लाद नारायण सिंह ने बताया कि पिछले माह 22 सितंबर को ग्राम कोटली निवासी धर्म सिंह के पुत्र शेर सिंह ने खनस्यूं थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 17 साल की बेटी की 17 सितंबर को घर पर मौत हो गई थी। वह मिट्टी लेने के लिए पास के जंगल में गई थी और तब से वह घर नहीं लौटी।
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जंगल में मिला था युवती का शव
इसी बीच 26 सितंबर को लापता गीता का शव ग्राम कोटली के बांज के जंगल में मिला। इस सूचना पर एसएसपी नैनीताल, थाना प्रभारी खनस्यूं और फॉरेंसिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान लापता व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिलने और शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर हत्या का मामला भी दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लापता नाबालिग लड़की का उसी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय युवक त्रिलोक सिंह कोटलिया पुत्र चंदन सिंह के साथ संबंध था। त्रिलोक की पत्नी ने उन्हें साथ बैठे देख लिया था। इसके बाद त्रिलोक की पत्नी, मृतक और मृतक की मां के बीच बहस भी हुई थी।
इस घटना से गीता का छोटा 16 वर्षीय नाबालिग भाई बहुत गुस्से में आ गया। जब गीता घर नहीं आई तो उसे ढूंढते हुए उसने अपनी बहन की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पहाड़ की पगडंडी के किनारे छिपा दिया। वहीं अगले दिन आरोपी के छोटे भाई ने त्रिलोक सिंह पर दबाव डाला कि अगर उसने अपनी बहन के शव को घटनास्थल से कहीं और छिपाने में सहयोग नहीं किया तो वह अपनी बहन की हत्या की साजिश में त्रिलोक को भी फंसा देगा।
पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया
इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को घटनास्थल के पास बांज के पेड़ों के पास छिपा दिया। इस मामले में पुलिस ने मृतक के छोटे नाबालिग भाई और शव को छिपाने में मदद करने वाले सह-आरोपी त्रिलोक सिंह को हिरासत में लिया, जबकि मुख्य आरोपी उसके पिता-संरक्षक शेर सिंह पर जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
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