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गैंगस्टर मामले में Mukhtar Ansari दोषी करार, 10 साल सजा और 5 लाख जुर्माना

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mukhtar-ansari गाजीपुरः गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर चल रहे 15 साल पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम व एमपी-एमएलए कोर्ट में निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने गैंगस्टर के मुकदमे में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी पाया है। इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की कैद और पांच लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में हैं। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण बीते 15 अप्रैल को निर्णय नहीं आ सका था। साल 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी हो गयी थी और 15 अप्रैल को निर्णय सुनाया जाना था। एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में सांसद अफजाल अंसारी और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। ये भी पढ़ें..बंगाल शिक्षक घोटाला: अब बर्खास्त हुए कर्मचारियों से होगी पूछताछ, CBI... वहीं नन्द किशोर रूंगटा के किडनैप और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है। 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना क्षेत्र के सियाड़ी गांव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय, उनके गनर सहित सात लोगों की हत्या कर दी गयी थी। कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गयी थी। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)