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मुंबई सेशंस कोर्ट ने राणा दंपत्ति को दी जमानत, लेकिन अदालत ने रखी ये शर्तें..

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मुंबईः मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को सशर्त जमानत दे दी। दोनों को 'हनुमान चालीसा' का पाठ करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान करने के बाद दंपति को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट के अनुसार, दोनों को 50-50 हजार रुपये की जमानत पर रिहा किया जाएगा, जांच के तहत मामले से संबंधित मीडिया से बात नहीं करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने आदि से परहेज करने का आदेश दिया गया है।

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बता दें कि राणा दंपति को 23 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। ठाकरे के निजी घर के बाहर 'हनुमान चालीसा' का जाप करने की उनकी योजना के लिए राजद्रोह, सार्वजनिक शांति भंग करने, उकसाने वाले बयान देने और अन्य धाराओं सहित कई आरोप लगाए गए थे। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने तर्क दिया कि हनुमान चालीसा का जाप धार्मिक भावनाओं को भड़का सकता है, जिसका राणा के वकीलों ने कड़ा विरोध किया था।

26 अप्रैल को नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को सेशंस कोर्ट ने 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पहली FIR को रद्द करने की मांग को लेकर नवनीत और रवि राणा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 29 अप्रैल तय की थी। 29 और 30 अप्रैल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत दे दी है।

इन शर्तों पर मिली जमानत

दोबारा बयानबाजी ना करें
दोबारा गलती तो रद्द होगी बेल
मीडिया से बात नहीं करेंगे
सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे
मोबाइल नंबर पुलिस को देंगे
जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचाएंगे
50 हजार के मुचलके पर जमानत

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