रांची: अब शहर में पांच मई के बाद बिना लाइसेंस चल रहे लाॅज व बैंक्वेट संचालकों पर कार्रवाई होगी। रांची नगर निगम ने संचालकों से पांच मई तक लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने को कहा है। पांच मई तक लाइसेंस के लिए आवेदन न करने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
बिना लाइसेंस लाॅज या बैंक्वेट हाॅल चलाते हुए पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट को सील कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पांच मई के बाद लाॅज या बैंक्वेट हाॅल के वेरिफिकेशन के लिए टीम जाएगी, इसके बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। संचालकों को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
सिटी में अब भी हजारों हॉस्टल लॉज बिना रजिस्ट्रेशन के लिए चल रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां पर मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। अब इन हाॅस्टल्स पर भी शिकंजा कसेगा। बिना लाइसेंस चल रहे हाॅस्टल्स पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अगर वे पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो कड़ा कदम उठाया जाएगा।
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