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हरियाणा में सात जुलाई तक बढ़ाया गया लाॅकडाउन, स्वीमिंग पूल व स्पा सेंटर रहेंगे बंद

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चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करने के साथ ही प्रदेश में आगामी सात जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने रविवार को महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के लिए आगामी पांच जुलाई तक नए निर्देश जारी किये हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में अभी स्वीमिंग पूल व स्पा सेंटर बंद रहेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र व क्रेच आगामी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। प्रदेश में दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी।

इस दौरान प्रदेश में चल रहे कारपोरेट ऑफिसों को शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपना कार्य संचालन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। विवाह समारोह व अंतिम संस्कार में पहले की तरह 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को सामान्य की भांति कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी है। बशर्ते प्रबंधक अपने परिसर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाएंगे।

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स्पोट्र्स काम्पलेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन व कोरोना नियमों की पालन करेंगे। सरकार ने विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों के आने तथा विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल कक्षाएं लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश में चल रहे जिम पहले की तरह अभी भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। सुबह 10 से रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट, बार को अधिकतम पचास प्रतिशत सिटिंग के साथ इजाजत दी गयी है।