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अरविंद केजरीवाल को झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज, हिरासत अवधि बढ़ी

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल जांच के लिए अदालत में याचिका दायर की थी और सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

14 दिन और बढ़ी न्यायिक हिरासत

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा अब उनकी नियमित जमानत याचिका पर सात जून को सुनवाई करेंगी। सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाते हुए सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी। अब वे 19 जून तक जेल में रहेंगे।

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ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने पिछली बार कहा था कि जमानत याचिका स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के 'दुरुपयोग' का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल के आचरण की आलोचना की थी। 

2 जून को केजरीवाल ने किया था सरेंडर

हरिहरन के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिवक्ता एन. केजरीवाल के बचाव पक्ष ने दावा किया था, "मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंतरिम जमानत याचिका आवश्यक थी।" ईडी ने दलील दी थी कि केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट जेल में ही कराया जा सकता है। उन पर सरेंडर से बचने की कोशिश करने का आरोप है। आम चुनावों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।

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