जयपुरः एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने एनआईए को उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एनआईए दस्तावेज डी-19 के साथ शामिल मेमोरी कार्ड और डी-86 के साथ दी गई सीडी और वह डिवाइस जिसमें मोबाइल संदेश संग्रहीत थे, सौंप दे। कोर्ट ने यह आदेश आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी समेत मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, आसिफ, वसीम अली, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम खान की अर्जी पर दिया। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों की वह प्रार्थना खारिज कर दी जिसमें उनसे घटनास्थल की रंगीन तस्वीरें लेने को कहा गया था।
रंगीन फोटो उपलब्ध कराना संभव नहीं
आरोपियों की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया कि उन्हें मृतक कन्हैयालाल की दुकान के सीसीटीवी फुटेज और फोटो और इस दौरान लिए गए आरोपी मुस्लिम खान, मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद के वॉयस सैंपल की सीडी दी जाए। इसके जवाब में एनआईए के विशेष लोक अभियोजक तेज प्रकाश शर्मा ने कहा कि आरोपियों को रंगीन तस्वीरें मुहैया कराना संभव नहीं है क्योंकि आरोपी आगामी पेशियों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
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वहीं, दस्तावेज डी-19 के साथ पेश किए गए साक्ष्य भी सीलबंद हैं और डी-86 के साथ दी गई सीडी भी कोर्ट में सीलबंद हालत में है। ऐसे में आरोपियों की ओर से दायर आवेदन केवल मामले को लटकाने के लिए हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एनआईए को दस्तावेज डी-19 के साथ शामिल मेमोरी कार्ड की कॉपी और डी-86 के साथ दी गई सीडी और उस डिवाइस जिसमें मोबाइल संदेश संग्रहीत थे, देने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आरोप पत्र की हिंदी प्रति देने को कहा था।
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