श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर की यातायात पुलिस ने 7,366 वाहन मालिकों से 09 अगस्त तक अपने लंबित ई-चालान ( e-challan) का निपटान करने का आग्रह किया है, अन्यथा उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि इस कार्यालय को विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट (यातायात) श्रीनगर की अदालत द्वारा जारी 28.07.2023 के एक अदालती आदेश की प्राप्ति हुई है, जिसमें प्रत्येक वाहन के खिलाफ लंबित ई-कोर्ट चालान वाले 7366 वाहनों की सूची है, जिनके मालिकों को निर्देश दिए गए हैं।
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9 अगस्त अंतिम तारीख
नोटिस में कहा गया है कि इन वाहनों को 09.08.2023 को या उससे पहले अपने वाहनों के खिलाफ चालान ( e-challan) के निपटान के लिए सूचित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायालय द्वारा जारी किए गए लंबित चालान वाले वाहनों की सूची आम जनता के बीच इस सलाह के साथ प्रसारित की जाती है कि जिन वाहन मालिकों-उल्लंघनकर्ताओं के चालान प्रत्येक सूची के सामने लंबित दिखाए गए हैं।
09.08.2023 को या उससे पहले चालान के निपटान के लिए विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट, यातायात श्रीनगर की अदालत में उपस्थित हों। ऐसा न करने पर, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एमवी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ इसके संबद्ध नियमों के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी और वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और पंजीकरण रद्द करने की सिफारिश की जाएगी।
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