रांची: सेना के कब्जे वाली जमीन और अन्य विवादित जमीनों की खरीद-बिक्री में भ्रष्टाचार के आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त IAS अधिकारी छवि रंजन को निलंबित कर दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। छवि रंजन की निलंबन अवधि में कार्मिक विभाग का मुख्यालय रांची कार्यालय होगा।
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी छवि रंजन के निलंबन पर सहमति जताई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखकर छवि रंजन की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। इसके बाद ही राज्य सरकार के स्तर पर उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की गई। दरअसल शनिवार के अवकाश के बावजूद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह यह आदेश जारी किया।
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उल्लेखनीय है कि छवि रंजन गुरुवार को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची थीं। ईडी के अधिकारियों ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। छवि रंजन को शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने पूछताछ के लिए छवि रंजन की दस दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी थी। कोर्ट ने छह दिन की रिमांड मंजूर की। इससे पहले शुक्रवार को छवि रंजन को गिरफ्तारी के बाद रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने IAS रंजन को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई के बाद पूजा सिंघल को भी निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद छवि रंजन निलंबित होने वाली दूसरी IAS हैं। अब भारत सरकार को भी छवि रंजन के निलंबन की जानकारी दी जा रही है. 2011 बैच के इस IAS अधिकारी पर रांची के उपायुक्त के पद पर रहते हुए कई गंभीर आरोप लगे हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बरियातू रोड पर सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन और चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा की एक विवादित जमीन पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप है।
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