देश फीचर्ड

बिहार सरकार ने झारखंड को पानी देने से किया इनकार, चांदन डैम पर कोर्ट में हुई सुनवाई

Bihar government refuses to give water to Jharkhand, hearing on Chandan dam
chaandan-dam-jharkhand रांची : बिहार के बांका स्थित चांदन बांध (Chandan Dam) से पानी बंटवारे को लेकर बिहार और झारखंड के बीच विवाद से संबंधित जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई। बिहार सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया था कि चंदन बांध से झारखंड को पानी नहीं दिया जा सकता है, जबकि झारखंड सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि राज्य के गोड्डा जिले को सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की ओर से यह याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि इस बांध के निर्माण के समय बिहार और झारखंड को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना था। इससे निकाली गई 100.5 किलोमीटर लंबी नहर में से 69.5 किलोमीटर हिस्सा झारखंड में और 31 किलोमीटर हिस्सा बिहार में पड़ता है। स्वाभाविक रूप से झारखंड को भी इस बांध से सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। याचिका में उन्होंने चांदन बांध (Chandan Dam) से निकाली गई नहर की मरम्मत कर पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। ये भी पढ़ें..Jharkhand: पत्थर कारोबारियों को NGT का झटका, 300 करोड़ का जुर्माना

अगली सुनवाई 26 मई को  -

प्रार्थी निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से बिहार और झारखंड सरकार के जवाब का जवाब देने के लिए समय की मांग की। आवेदक की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय उपस्थित हुए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने मामले को 26 मई को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)