रांची : बिहार के बांका स्थित चांदन बांध (Chandan Dam) से पानी बंटवारे को लेकर बिहार और झारखंड के बीच विवाद से संबंधित जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई। बिहार सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया था कि चंदन बांध से झारखंड को पानी नहीं दिया जा सकता है, जबकि झारखंड सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि राज्य के गोड्डा जिले को सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए।
गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की ओर से यह याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि इस बांध के निर्माण के समय बिहार और झारखंड को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना था। इससे निकाली गई 100.5 किलोमीटर लंबी नहर में से 69.5 किलोमीटर हिस्सा झारखंड में और 31 किलोमीटर हिस्सा बिहार में पड़ता है। स्वाभाविक रूप से झारखंड को भी इस बांध से सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। याचिका में उन्होंने चांदन बांध (Chandan Dam) से निकाली गई नहर की मरम्मत कर पानी उपलब्ध कराने की मांग की है।
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