रांची: झारखंड हाइकोर्ट (Jharkhand High court) ने धनबाद जिले की खराब कानून व्यवस्था पर संज्ञान लिया है। धनबाद में हाल की घटनाओं को देखते हुए कोर्ट ने वहां के एसएसपी को दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। न्यायमूर्ति एस चन्द्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कानून-व्यवस्था को लेकर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।
दरअसल, जून महीने में रांची में सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन की बाउंड्री को भू-माफियाओं द्वारा तोड़ने की घटना पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High court) ने स्वत: संज्ञान लिया था। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान धनबाद की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा है कि भू-माफियाओं द्वारा जमीन हड़पने के मामलों में एसआईटी ने अब तक क्या कार्रवाई की है? इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय की गई है।
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रांची में जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन की बाउंड्री तोड़कर कब्जा करने की कोशिश की घटना 25 जून को हुई थी। भू-माफियाओं ने विक्रांत चौक स्थित जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन की बाउंड्री तोड़कर उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इस संबंध में जमीन की देखभाल के लिए प्रतिनियुक्त हवलदार जैनुल अंसारी ने लोअर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया था।
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