रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने मिलावटी दूध और खाद्य पदार्थों की बिक्री के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। कोर्ट के तलब करने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से इस मामले में कोई जवाब नहीं आने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक के मामले में अगर अगली सुनवाई तक सरकार की ओर से जवाब नहीं आता है तो स्वास्थ्य सचिव को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।
बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक के मामले में राज्य सरकार को विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार से बीते एक साल के खाद्य पदार्थों की जांच से संबंधित विवरण मांगा था।
देश
फीचर्ड