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हाईकोर्ट ने अधिवक्ता को लगाई फटकार, कहा- मीडिया में न दें गैर जिम्मेदाराना बयान

The High Court reprimanded the advocate, said - do not make irresponsible statements in the media
jharkhand-high-court रांची: वन भूमि को रैयती भूमि बताकर बेचने की जांच के लिए झारखंड हाइकोर्ट (Jharkhand High Court) में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार को निर्देश दिया है कि वे हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर मीडिया के सामने गैरजिम्मेदाराना बयान न दें। चाईबासा मनरेगा घोटाले से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने कहा है कि हमने जांच ईडी को नहीं दी थी, फिर भी मीडिया में खबरें छपीं कि हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी ईडी को दी है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए अधिवक्ताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे मीडिया के सामने लापरवाही से बयान न दें। ये भी पढ़ें..बस-कंटेनर की भीषण भिड़ंत, 2 बहनों की मौत, खाटू श्याम दर्शन... हाल ही में चाईबासा जिले में हुए 28 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाले की जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में दर्ज सभी एफआईआर की कॉपी ईडी को देने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने ईडी को एक महीने के भीतर इसकी जांच कर पूरी कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 31 सितंबर को होगी। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)