रांची: झारखंड में नगर निकायों के जल्द चुनाव को लेकर दायर रिट याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार और रांची नगर निगम की ओर से जवाब दाखिल नहीं किये जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। कोर्ट ने कहा कि अगर 20 जुलाई तक मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो यह जुर्माना वसूला जाए। रांची नगर निगम की पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलखो और अन्य ने हाई कोर्ट हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य में शहरी नगर निकायों का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाये। साथ ही चुनाव नहीं होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर वर्तमान पार्षद को तदर्थ तरीके से जिम्मेदारी निभाने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है।
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पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने 34 निकाय परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर सभी शक्तियां और कार्य प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया है। अब अगले आदेश तक नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या नगर निकायों में पदस्थापित पदाधिकारी प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वे नगर विकास एवं आवास विभाग से परामर्श लेंगे।
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