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Jharkhand: विधानसभा में अवैध नियुक्ति मामले में HC ने जताई नाराजगी, कही ये बात

Jharkhand: Uproar over Irfan Ansari's statement in Assembly, proceedings adjourned
Jharkhand News: झारखंड हाइकोर्ट में विधानसभा में अवैध नियुक्तियों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की जा चुकी है लेकिन फिलहाल कैबिनेट ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

20 मार्च को अगली सुनवाई

सरकार के इस जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत एवं बिंदुवार जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट अब इस मामले पर 20 मार्च को सुनवाई करेगा। सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जानना चाहा कि इस मामले में कब कमिश्नर नियुक्त किया गया है और उनके द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गयी है। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके बावजूद दूसरी जांच कमेटी क्यों और किस प्रावधान पर बनायी गयी? विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस की। यह भी पढ़ें-WPL 2024 : स्मृति मंधाना और पेरी की आंधी में उड़ी यूपी वॉरियर्स, RCB ने चखा जीत का स्वाद

2018 में राज्यपाल को सौंपी गई थी रिपोर्ट

झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच को लेकर शिव शंकर शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 2005 से 2007 के बीच विधानसभा में हुई नियुक्तियों में अनियमितताएं हुई थी। इस मामले की जांच के लिए सबसे पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)