नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने जसवंत सिंह की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ईडी का पक्ष सुने बिना अंतरिम जमानत नहीं दे सकते।
मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार है जसवंत
जसवंत सिंह को 40 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने गिरफ्तार किया है। सुनवाई के दौरान जसवंत सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें चुनाव में प्रचार करने के लिए 4 जून तक अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। इससे पहले जसवंत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
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छापेमारी में मिले थे 32 लाख
सीबीआई ने मई 2023 में जसवंत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उससे पहले सितंबर 2022 में ईडी ने भी जसवंत के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 32 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव जब्त किए गए थे।