
चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने 30 जनवरी तक 17 जिलों में अशांति रोकने के मकसद से इंटरनेट सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा जिलों में वॉयस कॉल को छोडकर इंटरनेट सेवाओं (2जी, 3जी, 4जी, सीडीएमए,जीपीआरएस), सभी एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोडकर) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को 30 जनवरी की शाम 5 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की अवधि अगले 24 घंटे यानी 30 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी गयी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
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बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इन आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा तो वह संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है।