उत्तर प्रदेश

अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते चारबाग रेलवे स्टेशन पर बढ़ी सख्ती

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लखनऊः महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और दक्षिण के राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहां से बड़ी संख्या में लोग होली के अवसर पर रोजाना ट्रेनों से लखनऊ आ रहे हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन पर इस समय करीब 72 मेल-एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन हो रहा है। ऐसे ही लखनऊ जंक्शन पर 15 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें लखनऊ मेल, पुष्पक एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनें हैं। इन ट्रेनों में सफर करने वाले कई यात्री कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं।

इसके मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने राजधानी लखनऊ में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लखनऊ जंक्शन और चारबाग सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। लखनऊ जंक्शन और चारबाग रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क वाले यात्रियों से अब 100 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे प्रशासन ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी के चारबाग और लखनऊ जंक्शन सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर औचक निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। बिना मास्क वाले यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी जो यात्री मास्क नहीं लगाएंगे उनसे 100 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। लखनऊ से मुंबई के बीच चलने वाली पुष्पक एक्सप्रेस के टीटीई और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद अब आलमबाग के थर्मल प्लांट में तैनात 12 रेलकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने प्लांट को 24 घंटे के लिए बन्द कर दिया है। इस प्लांट में रेल पटरियों को जोड़ने वाला द्रव बनाया जाता है।

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लखनऊ जंक्शन के निदेशक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि दूसरे राज्यों से जो यात्री यहां आते हैं, उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर सहित तमाम जानकारियों की सूची शासन को भेजी जा रही है ताकि किसी भी यात्री के कोरोना संक्रमित निकलने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसानी से की जा सके। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से बचाव और मास्क लगाने के लिए यात्रियों को बराबर जागरूक किया जा रहा है। वहीं, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि लखनऊ में सभी प्रतिष्ठानों, कार्यस्थलों पर कोविड से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। इसके लिए कोविड से जुड़ी व्यवस्था को पुन: लागू किया जाता है। जिलाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन अनिवार्य किया जाये। समस्त कार्य क्षेत्र, प्रतिष्ठान पर बिना मास्क प्रवेश पर रोक लगायी जाये। सेनेटाइजर का उपयोग सभी व्यक्ति स्वयं करें। प्रतिष्ठान की तरफ से भी प्रवेश द्वार पर ही सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जाये।