
लखनऊः मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के बदायूं जनपद में दो दिनों पूर्व हजारों किसानों के निजी नलकूपों के 5 व 7.5 हार्सपावर विद्युत भार को सीधे 10 हार्सपावर बढ़ाने संबंधी आदेश शिकायत के बाद तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। वहीं मामले की शिकायत के साथ दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग ऊर्जा मं़त्री से की गयी है, साथ ही उक्त प्रकरण की शिकायत नियामक आयोग के चेयरमैन आर.पी. सिंह से भी की गयी है।
नियामक आयोग चेयरमैन से विद्युत वितरण संहिता 2005 की धारा 6.9 का लगातार उल्लंघन पर बिजली कंपनियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग की गयी है। गौरतलब है कि बदायूं जनपद के हजारों किसानों के निजी नलकूपों के विद्युत भार को सामूहिक आदेश बनाकर विद्युत वितरण संहिता का पालन किए बिना 5 व 7.5 हार्सपावर से सीधे 10 हार्सपावर कर दिया गया था। इसकी शिकायत विद्युत उपभोक्ता परिषद् ने मध्यांचल प्रबंध निदेशक से करते हुए तत्काल इस आदेश को निरस्त करने की मांग की थी।
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साथ ही विद्युत वितरण संहित का पालन न करने वाले अभियंताओं के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग की थी। जिसके बाद मध्यांचल एमडी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल नियम विरूद्ध आदेश को निरस्त कराया। उपभोक्ता परिषद् अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में किसानों को कृषि फीडर पर करके उनकी विद्युत आपूर्ति 10 घंटे कर दी गयी, मगर बिजली का बिल वही वसूल किया जा रहा है जबकि पहले आपूर्ति 16 से 18 घंटे थी।