लंदन: भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले में अंतिम सुनवाई 7 और 8 जनवरी को यूके की अदालत में की जाएगी। मंगलवार को वीडियो लिंक के जरिए नीरव को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया। चीफ मजिस्ट्रेट एम्म अर्बथनॉट ने उसकी हिरासत 29 दिसम्बर तक बढ़ा दी।
नीरव मोदी ने मजिस्ट्रेट के सामने सिर्फ अपना नाम और जन्मतिथि बोली और बाकी समय वह चुप रहा। अब अंतिम सुनवाई 7 और 8 जनवरी को यूके की अदालत में की जाएगी। जिला जज सैम्यूल गूजे दोनों पक्षों को सुनकर अपना अंतिम निर्णय सुनाएंगे।
यह भी पढ़ेंः-यूपी में खाकी फिर हुई शर्मसार, छेड़खानी का विरोध करने पर युवक को मारी गोलीइससे पहले 3 नवम्बर को हुई सुनवाई में सीबीआई और ईडी के कुछ गवाहों के बयानों की स्वीकार्यता के खिलाफ दलीलें सुनीं गई थीं। भारत सरकार की ओर से पैरवी कर रही क्रॉउन अभियोजन सेवा (सीपीएस) ने इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत पेश किए गए साक्ष्य, गवाहों के बयान पर्याप्त हैं कि नीरव मोदी भारतीय न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हैं और उसके खिलाफ भारत में मुकदमा चलाना चाहिए। सीपीएस ने दलील दी कि इसके लिए नीरव का भारत प्रत्यर्पण जरूरी है।