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Pakistan: इमरान खान को मिली राहत, कोर्ट ने एक सितंबर तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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इस्लामाबादः एक जज को धमकाने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत मिल गयी है। इस्लामाबाद स्थित आतंकवादरोधी अदालत ने इमरान खान को अग्रिम जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर एक सितंबर तक रोक लगा दी गयी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार की तरफ से इमरान खान पर आरोप लगाया गया था कि वे भड़काऊ भाषण देकर देश की जनता को सरकार, अदालत और सेना के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। भड़काऊ भाषण के आरोप में उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।

आरोप था कि बीते 20 अगस्त को इस्लामाबाद की एक सभा में उन्होंने पाकिस्तान की एक न्यायाधीश जेबा चैधरी को धमकी दी थी। इसके अलावा कई अधिकारियों और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करने के आरोप लगाए गए थे। सरकार ने इमरान के भाषण को भड़काऊ माना है। आरोप लगाया गया था कि इसके जरिए इमरान खान देश की जनता को सरकार, न्यायालय और सेना के खिलाफ भड़का कर देश में गृहयुद्ध कराना चाहते थे। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया, सरकार और पुलिस सक्रिय हो गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान के भाषण के लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी। उनके भाषणों को लाइव न प्रसारित करने का आदेश जारी किया गया। पुलिस ने इस मामले में इमरान खान पर आतंकवाद निरोधी कानून की धारा सात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।

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इमरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घर बनीगाला भी पहुंची थी लेकिन लोगों की भारी भीड़ देखते हुए उसे लौटना पड़ा। इमरान के समर्थकों ने चेतावनी दी है कि अगर इमरान को गिरफ्तार किया जाएगा तो देशभर में बवाल हो जाएगा। इस्लामाबाद पर कब्जा हो जाएगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर बीती 22 अगस्त को उन्हें तीन दिन के लिए जमानत मंजूर कर दी गयी। जमानत के तीन दिन बीतने पर इमरान 25 अगस्त को इस्लामाबाद स्थित आतंकवादरोधी अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इसके साथ ही एक सितंबर तक इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है।

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