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अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने वाली मांग ठुकराई

hindenburg adani case
Supreme Court नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। एससी ने कारोबारी गौतम अडाणी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने वाली मांग को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगा सकते। दरअसल अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग-अडानी मामले पर मीडिया को कोई भी खबर चलाने से रोकने की मांग की थी। इस मामले वकील एमएल शर्मा ने एक याचिका दायर की थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऐसा कोई आदेश नहीं जारी करेंगे, जो मीडिया पर पाबंदियां लगाने संबंधी हो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अडानी संबंधी मामले में सख्ती दिखाई थी। बता दें कि अडानी ग्रुप की तरफ से याचिका दायर करने वाले वकील मनोहर लाल शर्मा ने चीफ कोर्ट से कहा था कि अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए। जब शर्मा ने कोर्ट से बार-बार ये दोहराया कि मीडिया इस मामले पर सनसनी फैला रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कुछ ठोस दलीलें रखें, हम मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। हम इस मामले पर जल्द ही फैसला सुनाएंगे। ये भी पढ़ें..कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक जारी, गहलोत-माकन एक ही बस में पहुंचे, शामिल नहीं होगा गांधी परिवार गौरतलब है कि 24 जनवरी को अमेरिका मूल की एक शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करते हुए शेयर बाजार के कामकाज में बेहतरी के लिए कमेटी बनाने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं 20 फरवरी को कोर्ट ने फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से पेश वकील वरुण ठाकुर ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस मामले में फोर्ब्स पत्रिका में छपी रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने का आग्रह किया था। चीफ जस्टिस ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)