चंडीगढ़ः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी करके पंजाब सरकार की घर-घर आटा-दाल वितरण योजना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पंजाब डिपो होल्डर वेल्फेयर एसोसिएशन की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। दरअसल पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में ऐलान किया गया था कि लोगों को घर बैठे आटा-दाल वितरित किया जाएगा। इसका ऐलान स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया था।
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बता दें कि पंजाब सरकार एक अक्टूबर से इस योजना को लागू करने जा रही थी। जबकि पंजाब के डिपो धारक सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे थे। डिपो होल्डर एसोसिएशन द्वारा पंजाब सरकार के फैसले के विरोध में याचिका दायर की गई थी। डिपो धारकों द्वारा याचिका में कहा गया था कि इस योजना के लागू होने से उनका रोजगार छिन जाएगा।
सरकार की इस योजना को डिपो धारकों को परेशान होना पड़ सकता है। सरकार ने डिपो धारकों को बगैर कोई सुविधा दिए यह योजना धरातल पर उतार दी है। मंगलवार को इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने योजना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
गौरतलब है कि मान सरकार 1 अक्तूबर से घर-घर आटा पहुंचाने की योजना को लागू करने तैयारी में थी। पंजाब सरकार द्वारा बी.पी.एल. कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज स्कीम के नाम पर बांटी जा रही गेहूं कम मिलने, खराब गेहूं या फिर ऐसे कार्ड होल्डरों को जो स्कीम के योग्य न होने की शिकायतें मिल रही थी। जिस पर एक्शन लेते हुए सीएम मान ने यह परिवर्तन कर दिया था कि वे पहले जैसे गेहूं लेना चाहते हैं या फिर सरकार की नई स्कीम तहत आटा सप्लाई करना चाहते हैं। 1 करोड़ 42 लाख लाभार्थियों को आटे की सप्लाई शुरू होनी थी।
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