रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में सहायक शिक्षकों (आचार्य) के 26 हजार पदों पर नियुक्ति के विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह आदेश दिया।
आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले महीने ही सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें पहले से अनुबंध पर काम कर रहे पारा शिक्षकों के लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना के बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) और सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बहादुर महतो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीआरपी-सीआरपी को भी आरक्षण का लाभ देने की मांग की थी।
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याचिका में कहा गया है कि पिछली नियमावली में बीआरपी-सीआरपी को भी आरक्षण का लाभ मिलता था। हाईकोर्ट ने इस मामले में जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी है। गौरतलब है कि झारखंड में पहली बार एक साथ 26 हजार सहायक शिक्षकों (आचार्यों) की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है। इसमें 12,868 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किये गये हैं।
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