दिल्ली

सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED-CBI को HC का नोटिस, अगली सुनवाई 8 मई को

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करने का आदेश दिया।

आज सुबह सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्हें उनकी पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तब हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश लेकर आने को कहा। बाद में सीबीआई और ईडी ने कहा कि अगर सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को आदेश दिया कि वह हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मिलते रहें।

 30 अप्रैल को खारिज हुई थी जमानत याचिका

30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश को सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि प्रॉफिट मार्जिन को सात फीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने को उचित ठहराने के लिए कोई  बैठक या चर्चा नहीं की गई थी। यह नीति कुछ  थोक विक्रेताों के पक्ष में थी।

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सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि ट्रायल में देरी के कारण ही सिसोदिया के वकील जमानत के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके लिए उन्हें हलफनामा दायर करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में बड़ी संख्या में अलग-अलग आवेदन दायर किये गये थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ट्रायल धीमी गति से चल रहा है।

पिछले साल CBI ने  किया था गिरफ्तार

ईडी ने कहा कि अपराध की गंभीरता बेहद गंभीर थी क्योंकि एक नीति बनाई गई थी जो कुछ थोक विक्रेताओं को फायदा पहुंचाती थी। ईडी ने कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि थोक कारोबार का हिस्सा सरकार को दिया जाना चाहिए। इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि थोक कारोबार निजी कंपनियों को क्यों दिया गया। बता दें कि ईडी ने मामले में  कहा था कि ओबेरॉय होटल में साउथ ग्रुप के साथ एक बैठक हुई थी, जहां बैठक में सभी सह-आरोपी मौजूद थे। उनमें से कुछ अब सरकारी गवाह बन गये हैं।

6 अप्रैल को कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। ईडी ने इस मामले में 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को इससे पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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