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कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन: GKPD

Kashmir-Pandit

श्रीनगरः कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और जातीय सफाए को मान्यता देने की पहल ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा (जीकेपीडी) ने कश्मीर घाटी में सेवा कर रहे इस समुदाय के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। जीकेपीडी ने एक बयान में कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अपने सभी नागरिकों के लिए एक सम्मानित जीवन के अधिकार की गारंटी देता है।

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प्रधानमंत्री पैकेज के तहत घाटी में सेवा कर रहे कश्मीरी पंडितों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए, संगठन ने दोहराया है कि आतंकवादी के अगले लक्षित शिकार होने के डर की स्थिति में लगातार रहने से कश्मीरी पंडित कर्मचारियों और उनके परिवारों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। भारतीय राष्ट्रवादियों के रूप में आज तक विश्वास दिखाने के बाद, जाहिर है, वे ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहते हैं जहां उनका जीवन दांव पर लगा हो। हालांकि, उनके पास समर्थन करने के लिए परिवार हैं, जो वेतन के बिना उन्हें बनाए रखने के लिए असंभव है।

नरसंहार के पीड़ितों को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर करना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, जिसने राज्य की रक्षा के लिए एक निर्विवाद जिम्मेदारी तय की है और कश्मीरी पंडितों के न्याय के अधिकार को और रौंदना है। बयान में कहा गया है, जीकेपीडी सभी हितधारकों से आह्वान करता है कि वे कमजोर और गंभीर रूप से घायल कश्मीरी पंडित समुदाय के प्रति आपसी सम्मान और अत्यधिक संवेदनशीलता के आधार पर समाधान पर संयुक्त रूप से काम करें।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में संवाददाताओं से कहा कि सरकार घर बैठे अपने कर्मचारियों को वेतन देने का जोखिम नहीं उठा सकती है। सिन्हा की टिप्पणी घाटी में सेवारत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण की मांग के जवाब में थी। उन्होंने कहा कि लगभग सभी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों पर सुरक्षित स्थानों पर तैनात किया गया है।

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