Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को वाराणसी के बाद इलाहाबाद होईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा-अर्चना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को कानून व्यवस्था बनाये रखने का भी आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
बता दें कि लंबे समय से चल रहे ज्ञानवापी मामले में बुधवार को वाराणसी हाईकोर्ट ने हिन्दू पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट सबूतों के आधार पर हिन्दू पक्ष को व्यास जी तहखाना में पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने तहखाना के अंदर 5 बार आरती करने के फैसल भी सुनाया। जिसके बाद से हिन्दू पक्ष के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद व्यास जी तहखाना को पूजा पाठ के लिए खोल दिया गया है।
ये भी पढ़ें..Gyanvapi: व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज
उत्तर प्रदेश
फीचर्ड