Gyanvapi Case, प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा शुरु किए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। फिलहाल व्यास जी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की पूजा अर्चना जारी रहेगी।
31 जनवरी को मिली थी पूजा की अनुमति
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा का अधिकार देने के वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की अपील खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सोमवार को दिया है। जिला जज ने डीएम वाराणसी को संपत्ति का रिसीवर (देखभालकर्ता) नियुक्त किया था और 31 जनवरी के आदेश से ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी।
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न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इन आदेशों के खिलाफ दोनों अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को देखने और संबंधित पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद, अदालत ने जिला न्यायाधीश, वाराणसी को डीएम वाराणसी नियुक्त करने का आदेश दिया है। 17 जनवरी को संपत्ति का रिसीवर। व्यासजी की नियुक्ति के साथ तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले 31 जनवरी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।
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