प्रयागराजः वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Case) के व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू किए जाने के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सुनावाई को 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।
कोर्ट ने पूजा के आदेश पर नहीं लगाई रोक
हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक पूजा के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है। सोमवार को सुनवाई के बावजूद व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड के वकीलों ने एक बार फिर दलील दी कि व्यास तहखाने पर कभी हिंदुओं का कब्जा नहीं था। तहखाने पर हिंदुओं का कब्ज़ा होने का दावा पूरी तरह ग़लत है।
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मुस्लिम पक्ष के वकीलों - पुनित गुप्ता और एसएफए नकवी को विस्तार से सुनने के बाद, न्यायमूर्ति अग्रवाल ने नकवी के अनुरोध पर मामले में आगे की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तक टाल दी। हालांकि, इस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है और इसलिए वादी के अधिकार का पता लगाए बिना, तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाला आदेश अवैध है।
वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती
मुस्लिम पक्ष ने अदालत के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी दाखिल कीं, जो पहले दाखिल नहीं की गई थीं और इन्हें रिकॉर्ड पर ले लिया गया। मामले में हिंदू पक्ष ने विवादित संपत्ति पर अपना कब्ज़ा साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज़ भी दाखिल किए। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वाराणसी जिला जज के 17 जनवरी और 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। जिस पर सुनवाई चल रही है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है।
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