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Youtube चैनल से कमाई का सरकार दे रही मौका, ऐसे करें आवेदन

Government is giving opportunity to earn from Youtube channel, apply like this
YouTube रायपुर: अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में युवाओं की क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार यूट्यूब चैनलों (youtube channels) को सूचीबद्ध करने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य एवं राज्य के बाहर से पात्र यूट्यूब चैनलों (youtube channels) को सूचीबद्ध करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 03 अगस्त 2023 है। यूट्यूब चैनलों के पैनलीकरण के लिए जनसंपर्क संचालनालय स्तर पर आयुक्त/संचालक द्वारा अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की अनुशंसा पर पैनलीकरण की कार्यवाही आयुक्त/संचालक द्वारा की जायेगी। पैनल में शामिल होने की अवधि एक वर्ष की होगी। जिसकी समिति को नियमित अंतराल पर पुनः समीक्षा करने का अधिकार होगा। ये भी पढ़ें..Dantewada: शहीदी दिवस मनाएंगे नक्सली, रेलवे स्टेशन पर लगाए बैनर, ट्रेनें रद्द

पैनलीकरण तीन श्रेणियों में किया जाएगा

यूट्यूब चैनलों (youtube channels) का पैनल तीन श्रेणियों "ए", "बी" और "सी" में किया जाएगा। ए कैटेगरी में पैनल में शामिल होने के लिए कम से कम 30 लाख सब्सक्राइबर्स का होना अनिवार्य है. छत्तीसगढ़ राज्य से संचालित एवं राज्य के बाहर से संचालित होने वाले समाचार एवं समसामयिक विषयों के चैनलों को "ए" श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाहर से संचालित होने वाले समाचार चैनलों के पैनल में शामिल होने के लिए उनका छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय होना अनिवार्य है। "बी" श्रेणी के अंतर्गत समाचार एवं समसामयिक विषयों से संबंधित यूट्यूब चैनलों (youtube channels) को छोड़कर छत्तीसगढ़ से संचालित मनोरंजन, यात्रा, भोजन, शिक्षा, संस्कृति, लोक कला एवं अन्य विषयों से संबंधित यूट्यूब चैनलों को पैनल में शामिल किया जाएगा। “बी” श्रेणी में सूचीबद्ध होने के लिए न्यूनतम 50 हजार ग्राहक होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ से संचालित समाचार एवं समसामयिक विषयों से संबंधित यूट्यूब चैनलों को "सी" श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाएगा। "सी" श्रेणी में पैनल में शामिल होने के लिए यूट्यूब चैनल पर कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर होना अनिवार्य है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)