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गोवा फॉरवर्ड ने मर्सिडीज दुर्घटना मामले में AAP अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर जताया संदेह, कही ये बात

Goa Forward
पणजी: गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने मर्सिडीज दुर्घटना मामले में आम आदमी पार्टी के गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी। विजय सरदेसाई ने कहा कि इस कार्रवाई से गलतफहमी पैदा हुई है और यह एक राजनीतिक कदम लगता है। विजय सरदेसाई ने कहा कि बनस्तारी दुर्घटना मामले में आईपीसी की कड़ी गैर-जमानती धारा के तहत अमित पालेकर की गिरफ्तारी से यह आभास होता है कि यह एक राजनीतिक कदम है जो बाद में सोचा गया था। घटना के काफी देर बाद गोवा पुलिस द्वारा की गई इस गिरफ्तारी के पीछे के मकसद पर संदेह का गहरा साया है। इस अचानक, देर से की गई कार्रवाई ने संदेह पैदा कर दिया है, खासकर जब वर्तमान भाजपा नेतृत्व से जुड़े एक शर्मनाक घोटाले के बारे में चल रही अटकलों पर विचार किया जा रहा है। यह तथ्य कि एक प्रमुख विपक्षी दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, इन चिंताओं को और बढ़ाता है। सरदेसाई ने कहा कि गोवा पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाइयों का समय और प्रकृति बल में विश्वास पैदा करने में बहुत कम योगदान देती है। प्रचलित भावना से पता चलता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसी को राजनीतिक स्कोर तय करने के लिए एक उपकरण के रूप में नियोजित किया जा सकता है। गोवा की समझदार, सामाजिक-राजनीतिक रूप से जागरूक आबादी द्वारा ऐसे उदाहरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यह भी पढ़ें-इंडिया गठबंधन के प्रस्ताव पर BJP का तंज, कहा- गिव एंड टेक की राजनीति को विपक्ष ने स्वीकारा गौरतलब है कि छह अगस्त को एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने पणजी की ओर जाते समय यहां से करीब 17 किलोमीटर दूर पोंडा तालुका में बनस्तारी पुल पर तीन कारों और दो दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और तीन अन्य घायल हो गए थे। प्राणघातक घायल। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पत्रकारों को बताया कि कार एक महिला चला रही थी। हालांकि पुलिस ने महिला मेघना सावरदेकर के पति परेश सिनाई सावरदेकर को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में कोर्ट ने दंपत्ति को सशर्त जमानत दे दी। सूत्रों ने बताया कि अमित पालेकर पर आरोप है कि उसने दुर्घटना के बाद मालिक को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए डमी कार ड्राइवर बनकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। गुरुवार देर शाम उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)