हरियाणा क्राइम

बच्ची से रेप व हत्या के दोषी को मिली फांसी की सजा, तेल छिड़कर जलाया था शव

Tiger reserve will not be built in Bhoramdev Sanctuary, High Court rejected the petition
chhattisgarh-high-court-on bhoramdev-tiger-reserve कैथलः अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर बेरहमी से हत्या करने के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है। कैथल के इतिहास में यह पहला ऐसा फैसला है, जिसमें किसी दोषी को मौत की सजा दी गई है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लड़की के माता-पिता को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा विभिन्न अपराधों में दोषियों पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने मामले की पैरवी की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त वकील अरविंद खुरानिया ने उनकी सहायता की।

जंगल में मिला अधजला शव

जय भगवान गोयल ने बताया कि पिछले साल 8 अक्टूबर को कलायत थाना क्षेत्र के एक गांव में दोषी पवन दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली 7 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। अगले दिन दोपहर 3 बजे बच्ची का अधजला शव पास के जंगलों में मिला। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। इस सिलसिले में पवन को हिरासत में लिया गया क्योंकि यह युवक शनिवार को सीसीटीवी फुटेज में लड़की को अपने साथ ले जाता हुआ देखा गया था। पूछताछ में पवन ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के जब लड़की ने शोर मचाया तो पवन ने उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। यह भी पढ़ेंः-विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, बोले-तेल और पानी जैसा है विपक्ष का गठबंधन

सीसीटीवी से हुआ खुलासा

घटना के बाद सबूत मिटाने के लिए लड़की के शरीर पर तेल छिड़क कर जला दिया गया। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें पवन बच्ची को ले जाता हुआ दिख रहा था। दोनों पक्षों को ध्यान से सुनने के बाद एडीजे डॉ. गगनदीप कौर सिंह ने गवाहों और सबूतों की रोशनी में अपने 100 पन्नों के फैसले में पवन को बलात्कार और हत्या का दोषी पाया और दोषी को मौत की सजा सुनाई। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)